सिरोही – (रमेश टेलर) आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्राण) राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले में सौ दिवसीय कार्य योजना के तहत मार्च तक सप्ताह में एक दिन खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में रेवदर के पंचायत भवन में खाद्य व्यापारियों के लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष शिविर लगाया गया। जिसमें खाद्य, किराना परचून,दूध विक्रेता, डेयरी व होटल, रेस्टोरेंट, चाट ठेले, मिठाई विक्रेता, कैटरिंग सर्विसेज, तेल मिल, फल सब्जी विक्रेता, अनाज के थोक एवं खुदरा विक्रेता लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर मौके पर ही जारी किए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ व्यापारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन करवाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अनिवार्य है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिये प्रेरित कर शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है। इस दौरान कैम्प में ही व्यापारियों को अंगदान करने के प्रेरित किया।
दिनांक 07 फरवरी को पिंडवाडा के प्रजापत भवन में व्यापार मंडल के सहयोग से कैम्प लगेगा।
रेवदर में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नवीनीकरण कैम्प, मौके पर ही जारी किये लाइसेंस
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