Thursday, May 16, 2024
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राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्री- काउंसलिंग शिविर सम्पन्न

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राजीनामा योग्य मामलो का निस्तारण लोक अदालत मे कराए-पीएलवी

भाद्राजुन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला व सैशन न्यायधीश वीरेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार तहसील मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत भवन मे प्रि-काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के पीएलवी देवाराम ने बताया कि राजीनामा योग्य मामलो का निस्तारण लोक अदालत मे कराए। आगामी 09 मार्च 2024 को जिला मुख्यालय सहित देश के समस्त सिविल, आपराधिक, पारिवारिक, एम.ए.सी.टी. और राजस्व न्यायालयो मे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमे विभिन्न न्यायालयो में लंबित सभी प्रकार के दीवानी मामले, धन वसुली के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी, एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, मजदुरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित प्रकरण, उपभोक्ता एवं विक्रेता सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, राजीनामा योग्य फौजदारी मामले, चेक अनादर के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के मामलों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे प्रिलिटिगेशन मे दर्ज मामलो का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। अतः आम लोग विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति बनाकर, समझोते के आधार पर, राजीनामा करके प्रकरण निस्तारित करवा सकते है। लोक अदालत के फायदे के बारे में बताया कि पक्षकारों की आपसी सहमति से फैसला होता है, अतः कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत में शीघ्र, सुलभ और त्वरित न्याय मिलता है। कोर्ट फीस की वापसी व प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा होता है। शिविर मे तहसील प्रतिनिधि सुनीलसिंह चारण, एडवोकेट पकाराम चौधरी, सुरेशकुमार मेघवंशी, एएनएम सौरम, ईमित्रा राजाराम,पीएलवी पुष्पा सहित आमलोग उपस्थित रहे।

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