पाली (नरेंद्र मीणा) ।राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शनों की मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज / पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान कर उन्हें राहत देने लिए एमनेस्टी योजना प्रारंभ की थी।
योजना 31 जुलाई, 2024 तक प्रभावी है। जोधपुर डिस्कॉम पाली वृत के अधीक्षण अभियन्ता अजय माथुर में बताया कि घरेलू एवं कृषि श्रेणी सहित अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना संचालित है। कृषि उपभोक्ता कटे हुये कनेक्शन की मूल बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में भी जमा करा सकेंगे। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। जिन्होंने गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया है उनके लिए यह योजना उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत चोरी एवं दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा। अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि 31 जुलाई, 2024 तक एकमुश्त जमा कराने पर ही विलंब भुगतान शुल्क / ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
बकाया राशि के कारण स्थाई व अस्थाई रूप से संबंध विच्छेद विद्युत कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को सहायक अभियन्ता कार्यालयो द्वारा विशेष नोटिस दिये गए हैं। इसमें कुल बकाया राशि, एमनेस्टी योजना में दी जाने वाले छूट एवं शेष जमा योग्य राशि का उल्लेख किया गया हैं एवं उन्हे एमनेस्टी योजना की जानकारी देते हुए बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
उन्होंने पाली जिले के आम उपभोक्ताओं से अपील की
कि वे योजना अवधि 31 जुलाई, 2024 तक अपने विद्युत बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाकर विलंब भुगतान शुल्क/ब्याज का सरकार द्वारा दी गई सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाये
