समय से पहले नरेगा श्रमिक कार्य स्थल नहीं छोड़ें
आहोर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के तत्वावधान में रविवार को ग्राम पंचायत भुति व रोडला में नरेगा श्रमिकों को समय का पालन करने, आयुष्मान कार्ड व न्याय विभाग की विधिक जानकारी दी।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के पीएलवी रमेश कुमार बेदाना ने बताया कि सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार मीणा के आदेशानुसार आहोर उपखंड क्षेत्र ग्राम पंचायत भुति व रोडला में नरेगा श्रमिकों को नरेगा कार्य समय का पालन करने व सरकार की योजनाओं, बाल अपराध,बाल उत्पीड़न,बाल श्रम सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा कार्य स्थलों पर श्रमिको में आपसी सहमति व सहयोग से कार्य करवाए। किसी भी प्रकार की घटना घटित नहीं होने पाए जाएं। समय का विशेष ध्यान रखा जाए। नरेगा श्रमिकों को समय से पहले नरेगा कार्य स्थल छोड़ने के बाद घटित घटनाओं की जिम्मेदारी मेट की रहेंगी इसलिए नरेगा श्रमिक समय का पुर्ण पालन करें । वही बताया कि सभी नरेगा श्रमिकों की श्रमिक डायरी बनाने व उनसे मिलने वाली विभिन्न योजनाओं में सहायता राशि के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई ।आज भारत में बाल अपराध व बाल श्रम की स्थिति में विभिन्न स्थानों पर नाबालिग बच्चों से अनेतिक कार्य करवाया जाता है वहीं बच्चे बड़े होकर बाल अपराध की जकड़ में फस जाते हैं
श्रमिकों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह रोकथाम अभियान, मृत्यु भोज को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया गया वहीं पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देते हुए बताया कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने है इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सोलंकी, सुरेश कुमार,मेट रंजना, मंजु देवी, सहित श्रमिक उपस्थिति रहें