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तखतगढ़ (पाली)। दो दिवसीय पाली दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपकर सुमेरपुर सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष सुमेर सिंह मनवार ने पुराने सिलिंग एक्ट में भाजपा सरकार द्वारा धारा 15/ (2) के तहत रीओपन किये गये प्रकरणों को ड्राप कर किसानों को राहत दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सिलिंग एक्ट लागु होने पर जमीदारों, राजाओं ठाकुरों एवं बड़े-बड़े किसानों ने स्थिति को मापते हुए अपनी अतिरिक्त जमीने किसानों को बेच दी थी एवं सिलिंग एक्ट के प्रावधानों से अनभिज्ञ किसानों ने उक्त जमीनों को बाजार दर पर खरीद कर अपने नाम से रजिस्ट्ररी कर नामान्तरण करण भी करा लिये थे।परन्तु सिलिंग प्रावधानों के तहत उक्त भु मालिको के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए जिस पर सुनवाई के बाद उक्त प्रकरणों को ड्राप कर दिये थे एवं नये सिलिंग एक्ट में भी प्रकरणों को सदभावी कृषक एवं क्रेता मानते हुए किसानों के हित में प्रकरण का फैसला हुआ था। जिस पर वे आज भी उक्त जमीनों पर खरीरदार किसानों का ही कबजा काश्त चला आ रहा है। जयपुर में बताया कि 1977 से 1980 के दौरान भाजपा की सरकार बनी उस वक्त तत्कासीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व मंत्री के आदेश से राजस्व ग्रुप के द्वारा पुराने सिलिंग एक्ट धारा 15/ (2) के तहत उक्त ड्राप किये गये प्रकरणों को पुनः री ओपन करने के आदेश दिये।जिस पर सैकड़ों प्रकरण प्रदेश भर में पुनः अदालतों में दर्ज किये गये।जो आज भी विभिन्न अदालतों में भिन्न-भिन्न स्तर पर विचाराधीन चल रहे है। किसानों ने जमीनें तत्कालीन बाजार दर से पुरी कीमत चुका कर खरीद की थी। परन्तु वर्तमान में कई जगह उक्त जमीनों को सिवाय चक दर्ज कर ली गई। उक्त प्रकरणों में क्रेता किसानों की पक्षकार नही बनाया जाता हैं। पैरवी हेतु सम्बनिधत भु. मालिकों के पास जाना पड़ता हैं एवं उनके वकालत नामे के आधार पर ही मुकदमा लडा जाता है परन्तु वे लोग हस्ताक्षर करने में आनाकानी करते है।जिससे मुकदमों की पैरवी सही ढंग से नही हो पाती है। जिससे सैकड़ों किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं उक्त जमीन बेचने वाले लोग इस वक्त स्वर्गवासी हो गये है एवं उतराधिकारी का कहना है कि हमारे पुर्वजो ने जमीने बेच दी थी। अब हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ऐसी सुरत में किसान कहा जाये। यदि वे हस्ताक्षर करते भी है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।उनकी जी हजुरी व खुशामद कर के गाडियों की व्यवस्था करके कोर्ट तक ले जाना होता है।ऐसी परिस्थिति मे किसान का श्रम समय व धन बर्बाद हो रहा है।
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