Monday, December 23, 2024
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कोख रही सूनी तो ससुराल पक्ष ने मारपीट कर किया घर से बेघर, मामला दर्ज

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न्यायालय के जरिए पीड़िता ने दायर किया इस्तगासा

तखतगढ़ (पाली)। थाना क्षेत्र के हिंगोला निवासी एक विवाहिता को शादी के 7साल बाद कोख सूनी रहने पर ससुराल पक्ष ने मारपीट कर घर से बेघर करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने सुमेरपुर न्यायालय के जरिए दायर इस्तगासे के आधाार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सांडेराव हाल हिंगोला निवासी एक विवाहिता ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका 7 वर्ष पूर्व सांडेराव निवासी नेनाराम मीणा के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ था। उस दरम्यान माता पिता ने सामर्थ्य अनुसार सोने के आधा तोला के कानों के झूमर, सिर का बोर (टीका) सोने का आधा तोला, सोने की अंगूठी आधा तोला, सोने के लंूग पाव तोला, चांदी का कंदोरा 35 तोला, चांदी के पायलिया 35 तोला, चांदी के पाईजेव (घडा) 30 तोला और घर का सामान देकर ससुराल विदा किया था। बाद विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन का निर्वहन किया। शादी के पश्चात करीब 1 वर्ष तक दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हुआ। उसके पश्चात आए दिन सुसर जीवाराम,सास कंकुदेवी, ननद दरिया देवी व रिंकु देवी पुत्री जीवाराम,जेठ चेनाराम,देवर घीसुलाल व जगदीश ने उसके पति नेनाराम को सिखाते थे कि तेरी औरत कोई काम की। इसके कोई बच्चे वगैराह नहीं होते है। यहां से भगा दो।पति नेनाराम शराब पीकर घर पर आता था तथा उसके साथ मारपीट करता था।उसको अक्सर कमरे में बंद करके रखते थे। पीने का पानी भी नहीं देते थे।आरोपियों ने दहेज की अवैध मांग एवं बाझपन का आरोप लगाकर उसको तंग व परेशान कर प्रताडित करते रहे।घर में नौकरानी की तरह कार्य करते हुए भी उसको खाने के लिये भोजन नहीं देते रहे। पिता से 50 हजार रूपये लेकर आओ।आरोपियों ने एकराय होकर षडयंत्र रचकर जान से मारने की नीयत से पावडे से मारपीट की। सूचना पर बहन श्रीमती धनी देवी ने आकर उसको घायलावस्था में आहोर ले जाकर ईलाज करवाया। वह करीब डेढ वर्ष पूर्व ग्राम हिंगोला में उसकी माता के पास रह रही है। उसके बाद आज से करीब एक महीने पूर्व पति नेनाराम ने उसको फोन किया कि साण्डेराव आ जाओ। तब त बवह उसके साथ घर पर गई। पति नेनाराम के साथ 3 दिन तक दाम्पत्य जीवन का निर्वहन किया। बाद में पति नेनाराम पूर्व की भांति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। मारपीट कर घर से बेघर कर दिया। आरोपियों ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर मारपीट की व मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने धारा 498ए, 406, 323 आईपीसी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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