Monday, December 23, 2024
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बेटी के जन्म से नाराज ससुराल पक्ष, विवाहिता ने दर्ज करवाया मामला

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तखतगढ़ (पाली)। थाना क्षेत्र के कोसेलाव निवासी एक विवाहिता ने शादी के बाद बेटी के जन्म देने से नाराज ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। विवाहिता ने सुमेरपुर न्यायालय में दायर इस्तगासे के आधार पर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि केशव नगर पाली हाल कोसेलाव निवासी एक विवाहिता ने रिपोर्ट पेशकर बताया कि उसका विवाह 21अप्रेल 2015 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार कोसेलाव में केशव नगर निवासी खेताराम के साथ संपन्न हुआ। माता पिता ने हैसियत अनुसार उपहार स्वरूप चांदी के जैवरात पायल एक जोडी, कन्दोरा, बोर व घर बिक्री का समस्त सामान बर्तन, कपडे इत्यादि दिये।दाम्पत्य के जीवन का निर्वहन के दौरान पुत्री को जन्म दिया।जिनकी उम्र 07 वर्ष है। विवाह के करीब 1 वर्ष तक व्यवहार ठीक ठाक रहा। लेकिन, बेटी के जन्म के बाद से ही पति खेताराम,सास दाकु बाई, ससुर पोकरराम ननद रिंकु, चाचा ससुर बाबुलाल जेठ भरत कुमार ने एकराय होकर हमेशा छोटी छोटी बातो को लेकर उसके साथ तानेबाजी, गाली गलोच, क्रूरता पूर्ण व्यवहार व मारपीट करने लगे।रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके माता- पिता से 5 लाख रूपये लेकर आने की मांग करने लगे। रिपोर्ट में बताया कि ऑपरेशन (सीजेरीयन) से पुत्री के जन्म देने से नाराज व नाखुश हो गए। रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2019 में आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर बच्ची सहित घर से बेदखल कर दिया व स्त्रीधन देने से मना कर दिया। उसके बाद वह पीहर कोसेलाव गांव आगई। पति खेताराम ने दहेज प्रताडना व भरण पोषण से बचने के लिए उसके मानसिक रूप से प्रताडित करने के आशय से पारिवारिक न्यायालय पाली में धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आवेदन पत्र पेश किया गया है।जिसका निस्तारण होने पर उसने सक्षम न्यायालय में अपील पेश की हैं। आरोपियों ने न्यायालय से तलाक का सहारा लेकर अपने अपराधों से बचना चाहते हैं। लगातार उसको उसके पीहर आकर व सामाजिक कार्यक्रमों में मिलने पर दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान व धमकिया दे जाते हैं। पुलिस ने धारा 498 (ए), 323, 406, भादसं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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