जालोर 7 अप्रेल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में पुनर्गठित/नवगठित ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के 7 अप्रेल को प्रकाशित प्रस्तावित प्रस्ताव प्रारूपों के संबंध में 6 मई, 2025 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा ने बताया कि पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना एवं पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के संबंध में संबंधित उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पुनर्गठित/नवगठित ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के प्रस्तावित प्रस्ताव ‘क’ व ‘ख’ का प्रकाशन 7 अप्रेल को किया गया। यह प्रकाशन प्रारूप ‘क’ व ‘ख’ आम जनता के अवलोकन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उपखण्ड अधिकारी, जिला परिषद व जिला कलक्टर जालोर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाकर 7 अप्रेल से 6 मई, 2025 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति संबंधित तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर कार्यालय को लिखित में कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
पुनर्गठित/नवगठित ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के प्रस्तावित प्रस्तावों के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित, 6 मई तक लिखित में प्रस्तुत कर सकेंगे आपत्ति
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